पालघर: बोईसर में दुकानदार पर हथौड़े से जानलेवा हमला, तीन आरोपी गिरफ्तार, कपड़ों की दुकान लगाने को लेकर हुआ विवाद।
पालघर: बोईसर में दुकानदार पर हथौड़े से जानलेवा हमला, तीन आरोपी गिरफ्तार, कपड़ों की दुकान लगाने को लेकर हुआ विवाद।
अखिलेश चौबे
पालघर। जिले के औद्योगिक बोईसर पूर्व के दांडिपाड़ा क्षेत्र में सैंडविच काउंटर संचालक पर कथित रूप से हथौड़े से जानलेवा हमला करने के मामले में स्थानीय अपराध शाखा, पालघर और बोईसर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पुराने विवाद को लेकर अपने दो साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता पर लात-घूंसों से हमला किया और उनमें से एक ने लोहे के हथौड़े से उसके सिर, बाएं गाल और बाएं कान पर वार कर गंभीर चोट पहुंचाई।
पुलिस के अनुसार, 22 सितंबर 2026 को हर्षनाथ ब्रह्मदेव तिवारी, उम्र 39 वर्ष, निवासी पाठक चाळ, दांडिपाड़ा, बोईसर पूर्व, तहसील एवं जिला पालघर, ने बोईसर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता व्यवसाय करते हैं।
शिकायत के अनुसार, लगभग तीन महीने पहले एक अज्ञात व्यक्ति शिकायतकर्ता के सैंडविच काउंटर के बगल में कपड़ों की दुकान लगाने के लिए आया था। उस समय हर्षनाथ तिवारी ने उसे बताया था कि वहां टैक्सी स्टैंड है और उसे उस स्थान पर कपड़ों की दुकान नहीं लगानी चाहिए।
पुलिस के अनुसार, इसी बात को लेकर उक्त व्यक्ति ने कथित तौर पर मन में रंजिश रख ली। इसके बाद 21 सितंबर 2026 को रात करीब 10 बजे वह अपने दो साथियों के साथ हर्षनाथ तिवारी के सैंडविच काउंटर पर पहुंचा।
पुलिस के मुताबिक, तीनों ने मिलकर शिकायतकर्ता के साथ लात-घूंसों से मारपीट की। इसी दौरान एक अज्ञात आरोपी ने अपने हाथ में रखे लोहे के हथौड़े से शिकायतकर्ता के सिर, बाएं गाल और बाएं कान पर वार किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।
इस मामले में बोईसर पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 415/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता अधिनियम, 2023 की धारा 109(1), 115(2) और 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पालघर के पुलिस अधीक्षक यतिश देशमुख के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा और बोईसर पुलिस थाने की अलग-अलग जांच टीमें गठित की गईं।
स्थानीय अपराध शाखा, पालघर की जांच टीम ने तकनीकी विश्लेषण और गोपनीय जानकारी के आधार पर तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई सुनिलकुमार जादुगर पहलवान, उम्र 28 वर्ष, हिमांशु राजेशकुमार मिश्रा, उम्र 26 वर्ष, शुभम माताचरण दुबे, उम्र 30 वर्ष तीनों आरोपी गणेशनगर, बोईसर, तहसील एवं जिला पालघर के निवासी बताए गए हैं तथा मूल रूप से उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं।
पुलिस के अनुसार, तीनों को 24 सितंबर 2026 को हिरासत में लेकर मामले के संबंध में पूछताछ की गई। जांच के दौरान पुलिस का कहना है कि उक्त अपराध में उनकी संलिप्तता सामने आने के बाद तीनों को मामले में गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस के अनुसार, न्यायालय ने 28 सितंबर 2026 तक पुलिस हिरासत मंजूर की थी।
पुलिस ने आरोपियों द्वारा कथित रूप से अपराध में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा और मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। मामले की आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक नितीन नरळे, बोईसर पुलिस थाने द्वारा की जा रही है।
यह कार्रवाई पालघर के पुलिस अधीक्षक यतिश देशमुख, अपर पुलिस अधीक्षक विनायक नरळे तथा बोईसर विभाग के उपविभागीय पुलिस अधिकारी दिनेश बैसाणे के मार्गदर्शन में की गई।
कार्रवाई में पुलिस निरीक्षक प्रदीप पाटील, पुलिस उपनिरीक्षक रोहित खोत, पुलिस हवलदार क्रमांक 530 दीपक राऊत, पुलिस हवलदार क्रमांक 486 संदीप सूर्यवंशी, पुलिस हवलदार क्रमांक 937 संदीप सरदार, पुलिस हवलदार क्रमांक 815 कैलास पाटील, पुलिस हवलदार क्रमांक 866 दिनेश गायकवाड, पुलिस हवलदार क्रमांक 1012 कपिल नेमाडे, पुलिस हवलदार क्रमांक 589 संजय धांगड़ा, पुलिस नायक क्रमांक 2239 कल्याण केंगार, पुलिस अंमलदार क्रमांक 677 प्रशांत निकम तथा पुलिस अंमलदार क्रमांक 205 वैभव जामदार शामिल रहे। उक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी स्थानीय अपराध शाखा, पालघर में नियुक्त हैं। पुलिस द्वारा मामले की आगे की जांच जारी है।
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