पालघर: वाढवण बंदर परियोजना; पालघर और दहानू के 22 गांवों में भूमि अधिग्रहण मुआवजा वितरण शुरू, प्रभावित खातेदारों से दस्तावेज जमा कराने की अपील।

पालघर: वाढवण बंदर परियोजना; पालघर और दहानू के 22 गांवों में भूमि अधिग्रहण मुआवजा वितरण शुरू, प्रभावित खातेदारों से दस्तावेज जमा कराने की अपील।

अखिलेश चौबे
पालघर। वाढवण बंदरगाह परियोजना के लिए सड़क एवं रेल संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु पालघर जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 (G) के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों का मूल्यांकन (अवार्ड) तैयार कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को अनुमोदन के लिए भेजा गया था, जिसे स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ ही प्रभावित भूमि धारकों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।
प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दहानू तहसील के वरोर, चिंचणी, तणाशी, बावडे, कोलवली, वाणगांव, धामटणे, कोल्हाण, घोळ और तवा सहित कुल 10 गांवों तथा पालघर तहसील के नेवाळे, राणीशिगाव, सुमडी, गारगांव, चिंचारे, आकेगव्हाण, नानिवली, आंबेधे, आकोली, रावते, शिगांव और खुताड सहित कुल 12 गांवों की अधिग्रहित भूमि एवं अन्य संपत्तियों के लिए मुआवजा निर्धारित किया गया है।
मुख्य सड़क के साथ प्रस्तावित सर्विस रोड के निर्माण के लिए पालघर तहसील के नेवाळे, सुमडी, गारगांव और शिगांव तथा दहानू तहसील के बावडे, वरोर, चिंचणी, तणाशी, कोलवली और वाणगांव गांवों को भी इस परियोजना में शामिल किया गया है।
भूसंपादन विभाग ने बताया कि अधिग्रहित भूमि पर स्थित निर्माण कार्य, वन वृक्ष, फलदार वृक्ष, कुएं, बोरवेल, पाइपलाइन, जल हौद तथा तालाब जैसी परिसंपत्तियों के लिए निर्धारित मुआवजा स्वीकार करने हेतु संबंधित अवार्डधारकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। प्रभावित खातेदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेज भूसंपादन अधिकारी के कार्यालय अथवा संबंधित तलाठी कार्यालय में स्वयं जाकर जमा करें।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी आवश्यक और पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के बाद संबंधित लाभार्थी का भूसंपादन मुआवजा सीधे उसके व्यक्तिगत बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
साथ ही यह भी बताया गया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई प्रभावित खातेदार अपना मुआवजा स्वीकार नहीं करता है, तो उसकी मुआवजा राशि पालघर के सक्षम दीवानी न्यायालय में जमा कर दी जाएगी। इसलिए सभी प्रभावित भूमि धारकों से समय पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और मुआवजा प्रक्रिया पूर्ण करने का आग्रह किया गया है।
दोनों तहसीलों के सक्षम प्राधिकारी एवं भूसंपादन अधिकारियों ने सभी प्रभावित किसानों और भूमि धारकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की देरी से बचते हुए आवश्यक दस्तावेज शीघ्र जमा करें, ताकि वधावन बंदरगाह परियोजना के अंतर्गत देय मुआवजा समय पर उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किया जा सके।

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