पालघर: पुलिस ने अवैध तंबाकूयुक्त पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.78 करोड़ रुपये मूल्य का माल जब्त किया।
पालघर: पुलिस ने अवैध तंबाकूयुक्त पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.78 करोड़ रुपये मूल्य का माल जब्त किया।
अखिलेश चौबे
पालघर। पुलिस को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कंटेनर ट्रकों से 1,78,65,248 रुपये मूल्य का प्रतिबंधित तंबाकूयुक्त पान मसाला और गुटखा जब्त किया गया है। यह सामग्री दो ट्रकों में छिपाकर कर्नाटक से महाराष्ट्र लाई जा रही थी और मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग के जरिए मुंबई पहुंचाई जानी थी।
पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख को जब यह गोपनीय जानकारी मिली कि कर्नाटक पासिंग के दो ट्रकों में प्रतिबंधित गुटखा-पान मसाला भरकर अवैध रूप से मुंबई की ओर ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने तत्काल तलासरी पुलिस स्टेशन के निरीक्षक अजय गोरड और स्थानीय अपराध शाखा पालघर के निरीक्षक प्रदीप पाटील को कार्रवाई के निर्देश दिए।
पालघर पुलिस को दो कंटेनरों में प्रतिबंधित तंबाकू और सुपारी मिश्रित पदार्थों की अवैध तस्करी की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस की दो टीमें बनाकर 25 जुलाई को दोपहर 1:15 बजे तलासरी विकासपाड़ा (मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग) पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान गुजरात की ओर से आ रहे दो ट्रक — क्रमांक KA-56-9490 और KA-39-A-3012 को रोककर तलाशी ली गई।
ट्रक चालकों की पहचान इफ्तेकार हबीब शेख (42 वर्ष), निवासी कुर्ला, मुंबई और अक्षय नंदकुमार सातपुते (29 वर्ष), निवासी रेड सिद्धार्थनगर, सांगली के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपी माल के बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। जब ट्रकों की तलाशी ली गई तो चावल के भूसे से भरे बोरों के नीचे प्रतिबंधित सुपारी और तंबाकू मिश्रित गुटखा छिपा हुआ मिला।
पुलिस ने बरामद प्रतिबंधित सामग्री की बाजार कीमत ₹1,28,65,248/- आंकी है। दोनों ट्रकों की कीमत जोड़ने पर जब्त कुल माल की कुल कीमत ₹1,78,65,248/- रुपये होती है। यह सामग्री महाराष्ट्र में प्रतिबंधित होने के बावजूद अवैध रूप से लाई जा रही थी।
इस संबंध में दोनों आरोपियों के खिलाफ तलासरी पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 138/2025 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 123, 223, 274, 275 और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के नियम 23(2), 27, 26(2)(4), 30(2)(ए) तथा महाराष्ट्र राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त की अधिसूचना दिनांक 12 जुलाई 2024 के तहत केस दर्ज किया गया है।
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की आगे की जांच पोलीस उपनिरीक्षक दरगुडे द्वारा की जा रही है।
इस कार्रवाई का नेतृत्व और मार्गदर्शन पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख, अपर पुलिस अधीक्षक विनायक नरळे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी (डहाणू) अंकिता कणसे, स्थानीय अपराध शाखा के निरीक्षक प्रदीप पाटील और तलासरी पुलिस स्टेशन के निरीक्षक अजय गोरड ने किया।
इस संयुक्त कार्रवाई में तलासरी पुलिस स्टेशन व स्थानीय अपराध शाखा के कई पुलिस अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे, जिनमें उपनिरीक्षक दरगुडे, एन. के. पाटील, हिरेमण खोटरे, संदीप नांगरे, सचिन आह्वाड, बजरंग अमनवाड, नरेश घाटाळ सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।
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