पालघर: आवास प्लस सर्वेक्षण में अनियमितता, ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित।
पालघर: आवास प्लस सर्वेक्षण में अनियमितता, ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित।
अखिलेश चौबे
पालघर। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण में नियमों का उल्लंघन कर अपात्र व्यक्तियों के नाम सर्वेक्षण में शामिल करने के मामले में वाडा तालुका स्थित ओगदा ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी रमेश दत्त गांगुर्डे को निलंबित कर दिया गया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे ने यह कठोर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के माध्यम से प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता करने वालों के साथ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी।
ओगदा ग्राम पंचायत के अंतर्गत ओगदा, खोडदे, पाचघर, फणसगाव और तिळमाळ इन राजस्व गांवों का समावेश है। इन गांवों में आवास प्लस 2024 के अंतर्गत लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया गया था। इसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारियों के माध्यम से सहायक सर्वेक्षण प्रणाली तथा लाभार्थियों के माध्यम से स्व-सर्वेक्षण प्रणाली की व्यवस्था की गई थी।
सर्वेक्षण के दौरान संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी ने अपने अधिकृत आवास प्लस 2024 प्रवेश खाते का उपयोग कर अपनी पत्नी सहित छह अन्य व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया और उनके नाम सूची में शामिल किए। आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित व्यक्ति ग्राम पंचायत ओगदा के अंतर्गत आने वाले किसी भी राजस्व गांव के निवासी नहीं थे और गांव में निवास भी नहीं कर रहे थे। शासकीय आवास योजना की मार्गदर्शक सूचनाओं का जानबूझकर उल्लंघन किए जाने की पुष्टि होने के बाद संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
शासकीय योजनाओं का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को मिले और योजना की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे, इसे लेकर जिला प्रशासन ने कठोर रुख अपनाया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे ने इस कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट किया है कि नियमों के विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के साथ किसी भी परिस्थिति में रियायत नहीं बरती जाएगी।
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