पालघर: मतगणना को लेकर प्रशासन अलर्ट, जिले में शराब बिक्री बंद।
पालघर: मतगणना को लेकर प्रशासन अलर्ट, जिले में शराब बिक्री बंद।
अखिलेश चौबे
पालघर। राज्य निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र द्वारा नगर परिषद/नगर पंचायत सार्वत्रिक चुनाव 2025 का कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसी क्रम में पालघर जिले की पालघर, डहाणू और जव्हार नगर परिषदों तथा वाडा नगर पंचायत के लिए मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 को मतदान संपन्न हुआ था। राज्य निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र के आदेशानुसार रविवार, 21 दिसंबर 2025 को मतगणना कराई जाएगी।
चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने तथा सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से पालघर जिले के उपरोक्त नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में मद्य बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। महाराष्ट्र मद्य निषेध अधिनियम, 1949 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र के 4 नवंबर 2025 और 2 दिसंबर 2025 के आदेशों के निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है।
जिलाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार पालघर जिले की पालघर नगर परिषद, डहाणू नगर परिषद, जव्हार नगर परिषद तथा वाडा नगर पंचायत क्षेत्र में सभी प्रकार की आबकारी अनुज्ञप्तियां मतगणना के दिन बंद रखी जाएंगी। यह प्रतिबंध 21 दिसंबर 2025 को मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहेगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित प्रतिबंध अवधि के दौरान यदि किसी भी अनुज्ञप्तिधारक द्वारा मद्य बिक्री करते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी संबंधितों से इस आदेश का गंभीरता से पालन करने की अपील की गई है।
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