जिले में यातायात नियमों को लेकर सख्ती से होगा पालन..!

जिले में यातायात नियमों को लेकर सख्ती से होगा पालन..!


पालघर..! जिले में यातायात व्यवस्था को सुदृढ करने और दुर्घटनाओं पर ब्रेक लगाने के लिए पुलिस अधिक्षक पालघर बालासाहेब पाटिल के दिशा निर्देश पर यातायात नियमों को लेकर ट्रैफिक विभाग अब और सख्त हो गया है। नियमों के अनुपालन नही होने पर हर्जाने के लिए तैयार रहने और जेल की हवा खाने की नौबत नही आये इसके लिए पहले से ट्रैफिक कंट्रोलर पालघर आसिफ वहाब बेग की ओर ईशारा किया गया है।
बतादें जिले में पिछले साल 2022 में सड़क दुर्घटना के शिकार होकर 301लोगों ने असमय जान गवाई है तो इस वर्ष 2023 में 31मई तक 124 लोगों को सड़क हादसे में मौत की खबर जिले से बिचलित करने वाली है।प्रायःचालक के गलतियों से दुर्घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि दूखी गयी है।वहीं रफ्तार की कहर, ट्रीपल सीट, बिना हेलमेट,वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग,सीट बेल्ट नही बांधना,विपरीत दिशा से वाहन चलाना,नाबालिगों का वाहन चलाना यातायात नियमों के उल्लंघन बताये जा रहे है। जिससे दुर्घटनाओं में ईजाफा हो रहा है।
यातायात विभाग प्रभारी आसिफ व.बेग ने आम लोगों से नियमों की अनदेखी नही करने की अपील करते आगे यातायात नियमों के अनुपालन नही होने पर सख्त कारवाई के संकेत दिये है। आगामी शुक्रवार,09 जून से समूचे जिले में पुलिस की ओर से नाकेबंदी के जरिए वाहनों की चेकिंग शुरु की जानी है। 
यातायात नियमों के तहद बिना हेलमेट-500,बिना सीट बेल्ट-200,विपरीत दिशा में वाहन-2000,ट्रीपल सीट-1000,तेज रफ्तार-2000,खतरनाक तरिके से वाहन चलाने-5000,
मद्यपान -10,000,मोबाइल के उपयोग-1000,बिना विमा-
2000, डी.एल-5000 और 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने पर 5000 जुर्माना अथवा 3 माह की कैद के अलावे वाहन स्वामी को 30,000/-रुपयें दंड या 3 वर्ष का कैद मा. न्यायालय के मार्फत नियमों से तय किया गया है।

सतर्क इंडिया
अखिलेश चौबे
7020967978

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