पालघर: घरों में कचरे का चार प्रकार में वर्गीकरण अनिवार्य, नियमों के पालन के निर्देश।

पालघर: घरों में कचरे का चार प्रकार में वर्गीकरण अनिवार्य, नियमों के पालन के निर्देश।

अखिलेश चौबे 
पालघर। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार घन कचरा प्रबंधन अधिनियम 2026 को 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पालघर जिले की सभी ग्राम पंचायतों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश जिला परिषद पालघर के प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील द्वारा जारी किए गए हैं।
नए नियमों के अनुसार प्रत्येक परिवार तथा कचरा उत्पन्न करने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए कचरे का चार प्रकारों—गीला, सूखा, सैनेटरी तथा विशेष श्रेणी के कचरे—में वर्गीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। गीले कचरे में खाद्य पदार्थों एवं सब्जियों के अवशेष शामिल होंगे, जबकि सूखे कचरे में कागज, प्लास्टिक, कांच तथा धातु जैसी वस्तुएं सम्मिलित रहेंगी। सैनेटरी कचरे के लिए अलग प्रबंधन व्यवस्था करना आवश्यक होगा, वहीं विशेष श्रेणी के कचरे में बैटरियां, बल्ब, औषधियों के अवशेष एवं अन्य हानिकारक पदार्थ शामिल किए गए हैं।
ग्राम पंचायतों को कचरा संकलन, वर्गीकरण, भंडारण तथा अंतिम निपटान के लिए अलग से विस्तृत नियमावली तैयार करनी होगी। इसके साथ ही नागरिकों में कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायतों पर होगी।
इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, बाजार, विवाह हॉल, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी कार्यालय तथा बड़े पैमाने पर कचरा उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों को ‘बल्क वेस्ट जनरेटर’ के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। ऐसे संस्थानों के लिए विशेष नियम लागू किए जाएंगे।
कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया पर निगरानी बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायतों को प्रत्येक पंद्रह दिनों में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। प्रशासन का मानना है कि इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षण को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।
प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील ने सभी ग्राम पंचायतों एवं नागरिकों से अपील की है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का निर्माण किया जा सके।

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