पालघर: तारापुर परमाणु बिजली घर के आसपास हवाई गतिविधियों पर प्रतिबंध, प्रशासन ने जारी की निषेधाज्ञा।
पालघर: तारापुर परमाणु बिजली घर के आसपास हवाई गतिविधियों पर प्रतिबंध, प्रशासन ने जारी की निषेधाज्ञा।
अखिलेश चौबे
पालघर। जिले के अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र तारापुर परमाणु बिजली घर की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। प्रशासन ने संयंत्र के दो किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर सहित विभिन्न प्रकार के हवाई उपकरणों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा यह निषेधाज्ञा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी की गई है। आदेश के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बिना प्रशासनिक अनुमति के इन हवाई उपकरणों का उपयोग करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश 4 मई 2026 से प्रभावी हो चुका है और यह 1 जुलाई 2026 तक लागू रहेगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान क्षेत्र में किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक न हो।
ज्ञात हो कि तारापुर परमाणु बिजली घर राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रतिष्ठान है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के पास है, जो उच्च स्तर की निगरानी और सुरक्षा प्रबंधन सुनिश्चित करता है।
यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट सुभाष भांगड़े द्वारा जारी किया गया है। यह निर्णय पालघर पुलिस अधीक्षक, सीआईएसएफ तथा तारापुर परमाणु बिजली घर प्रशासन से प्राप्त सुरक्षा रिपोर्टों के आधार पर लिया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे।
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