पालघर: नए श्रम नियमों पर नागरिकों से सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित।45 दिनों के भीतर अभिप्राय देने की अपील, श्रम विभाग ने जारी किया मसौदा।
पालघर: नए श्रम नियमों पर नागरिकों से सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित।
45 दिनों के भीतर अभिप्राय देने की अपील, श्रम विभाग ने जारी किया मसौदा।
अखिलेश चौबे
पालघर। श्रम व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 से चार महत्वपूर्ण श्रम संहिताओं को पूरे भारत में लागू कर दिया है। इन संहिताओं में वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कार्यस्थल स्थितियां संहिता 2020 शामिल हैं। इन नई व्यवस्थाओं के तहत देश के कुल 29 पुराने श्रम कानूनों को समाहित कर एकीकृत ढांचा तैयार किया गया है।
इसी क्रम में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य स्तर पर इन श्रम संहिताओं के नियमों का मसौदा तैयार किया है, जिसे आधिकारिक वेबसाइट महाकामगार पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है। इस मसौदे पर उद्योग जगत, श्रमिक संगठनों, कर्मचारियों तथा आम नागरिकों से सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित की गई हैं।
श्रम उप आयुक्त विजय चौधरी ने अपील करते हुए कहा है कि सभी संबंधित पक्ष इस मसौदे का अध्ययन करें और अपने सुझाव अथवा आपत्तियाँ निर्धारित समय सीमा के भीतर अवश्य प्रस्तुत करें, ताकि अंतिम नियमावली को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाया जा सके।
राज्य श्रम संहिता नियमों के मसौदे को इच्छुक नागरिक महाकामगार पोर्टल पर देख सकते हैं। इस संबंध में सुझाव अथवा आपत्तियाँ अधिसूचना जारी होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर श्रम आयुक्त कार्यालय, श्रम भवन, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्व), मुंबई – 400051 के पते पर भेजी जा सकती हैं। इसके अलावा mh.labourcodes@gmail.com ई-मेल आईडी पर भी अभिप्राय स्वीकार किए जाएंगे।
श्रम विभाग ने सभी हितधारकों से सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए कहा है कि व्यापक जनसहभागिता से तैयार नियम ही राज्य में श्रम क्षेत्र को अधिक सुदृढ़ और संतुलित बना सकते हैं।
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