पालघर: जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई 204 किलो 78 ग्राम गांजा किया नष्ट।

पालघर: जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई 204 किलो 78 ग्राम गांजा किया नष्ट।

अखिलेश चौबे 
पालघर। जिला की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 अलग-अलग मामलों में ज़ब्त किए गए 204 किलो 78 ग्राम गांजे का नाशन (नष्टिकरण) किया। यह कार्रवाई केंद्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 16 जनवरी 2015 की तरतुदों और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार की गई।
जानकारी के मुताबिक, मुंबई स्थित महाराष्ट्र राज्य के पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस महानिरीक्षक, कोंकण परीक्षेत्र, नवी मुंबई के निर्देशों के बाद पालघर ज़िला पुलिस घटक ने न्यायालय के आदेश के अनुसार ज़ब्त किए गए नशीले पदार्थों को नष्ट करने की प्रक्रिया पूरी की। इस नष्टिकरण की कार्रवाई के लिए ज़िलास्तर पर समिति गठित की गई थी।
समिति के अध्यक्ष पालघर के पुलिस अधीक्षक यतिश देशमुख थे। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक विनायक नरळे, पुलिस उप अधीक्षक (गृह) पालघर रविंद्र नाईक, और पुलिस निरीक्षक (स्थानीय गुन्हे शाखा) पालघर प्रदीप पाटिल सदस्य के रूप में शामिल थे।
राष्ट्रीय स्तर पर 16 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक नशीले पदार्थ नष्ट करने के निर्देशों के अंतर्गत इस समिति ने बैठक की। इसमें पालघर ज़िले के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज मामलों की समीक्षा कर 18 मामलों का चयन किया गया। इन मामलों में ज़ब्त गांजे का कुल वजन 204 किलो 78 ग्राम था।
नष्टिकरण की कार्रवाई 30 सितंबर 2025 को सरकारी पंचों, वैद्यकीय विभाग के प्रतिनिधि, महाराष्ट्र प्रदूषण मंडल के प्रतिनिधि और कलिना, मुंबई की रासायनिक न्यायवैज्ञानिक प्रयोगशाला के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की गई। इस दौरान रायगढ़ ज़िले के तळोजा स्थित मुंबई वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी के मैनेजर और स्टाफ की मदद ली गई।
पूरी प्रक्रिया नियम और तरतुदों के अनुसार पुलिस अधीक्षक यतिश देशमुख के मार्गदर्शन में की गई। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक विनायक नरळे, पुलिस उप अधीक्षक (मुख्यालय) पालघर रविंद्र नाईक, पुलिस निरीक्षक (स्थानीय गुन्हे शाखा) पालघर प्रदीप पाटिल, वरिष्ठ पुलिस उपनिरीक्षक राजेश वाघ, स्थानीय गुन्हे शाखा और पुलिस मुख्यालय के अन्य अधिकारी-कर्मचारी तथा संरक्षण गार्ड शामिल रहे। इसके अलावा इस कार्रवाई में सरकारी पंच, रासायनिक विश्लेषक, महाराष्ट्र प्रदूषण मंडल के अधिकारी, वजनकांटा धारक और फ़ोटोग्राफ़र भी मौजूद थे।
 पालघर पुलिस द्वारा किए गए इस कदम से एक ओर जहां नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने का संदेश गया है, वहीं दूसरी ओर यह भी साबित हुआ कि कानून के तहत जब्त किए गए ऐसे पदार्थों का उचित तरीके से नाश किया जा रहा है।

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