पालघर: जिले में नवरात्रि उत्सव हेतु 29 सितंबर को ध्वनिवर्धक उपयोग की अनुमति।

पालघर: जिले में नवरात्रि उत्सव हेतु 29 सितंबर को ध्वनिवर्धक उपयोग की अनुमति।

अखिलेश चौबे 
पालघर। जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नवरात्रि उत्सव के अवसर पर सोमवार, 29 सितंबर 2025 को पालघर जिले में ध्वनिवर्धक और ध्वनीक्षेपक के उपयोग की अनुमति दी गई है। यह अनुमति सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगी।
पर्यावरण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिला प्रशासन को वर्षभर में 15 विशेष दिनों के लिए ध्वनिवर्धक के उपयोग पर छूट देने का अधिकार प्राप्त है। अब तक 13 दिनों की छूट पहले ही दी जा चुकी थी। लेकिन नवरात्रि महोत्सव जिले में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की मांग को ध्यान में रखते हुए सप्तमी के दिन (29 सितंबर) अतिरिक्त अनुमति प्रदान की गई है।
जिलाधिकारी ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि इस अनुमति की अवधि के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों में निर्धारित सीमा और प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही, उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन न हो, इसकी विशेष सावधानी बरतने के आदेश भी दिए गए हैं।
इस निर्णय से पालघर जिले में नवरात्रि उत्सव के तहत आयोजित होने वाले सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में अतिरिक्त उत्साह का संचार होगा। भक्तगण और आयोजक बिना किसी व्यवधान के पारंपरिक कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे।

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