पालघर: महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को मात्र 29 दिनों में सश्रम कारावास..!
पालघर: महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को मात्र 29 दिनों में सश्रम कारावास..!
अखिलेश चौबे
पालघर..! जिले के सफाळा पुलिस थाना क्षेत्र के केळवे रोड में एक महिला के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को न्यायालय ने तेज़ सुनवाई करते हुए मात्र 29 दिनों में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे एक वर्ष के सश्रम कारावास और ₹5000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
घटना 30 मार्च 2025 की रात 8:30 बजे की है। पीड़िता काम से लौट रही थी और अपने साथ टिकली स्टोन (कच्चा माल) लेकर घर जा रही थी। तभी आरोपी ओंकार संतोष जाधव, निवासी पिलाजीनगर (केळवे रोड, पूर्व) ने रास्ता रोककर महिला से जबरदस्ती की। उसने पीड़िता का हाथ पकड़कर, मुंह दबाया, गला पकड़ने की कोशिश की और उसकी साड़ी खींचते हुए अश्लील हरकत की।
इस घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए सफाळा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 के तहत अपराध क्रमांक 40/2025 दर्ज कर तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुलिस अधीक्षक श्री बाळासाहेब पाटील के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक दत्ता शेळके ने जांच अधिकारी पुलिस नाईक बी.के. भावर को जिम्मेदारी सौंपी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए महज 24 घंटों में चार्जशीट तैयार कर 1 अप्रैल को कोर्ट में पेश कर दी गई। केस की सुनवाई प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी श्री के.जी. सावंत की अदालत में हुई। सरकारी वकील श्रीमती आशा मारवाड़ी और कोर्ट पैरवी अधिकारी सहायक पुलिस उपनिरीक्षक वी.पी. भोये ने पक्ष रखा। पीड़िता और गवाहों की सटीक गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।
आख़िरकार, 29 अप्रैल को कोर्ट ने आरोपी को एक साल की सश्रम कारावास और ₹5000 के जुर्माने की सज़ा सुनाई। इस मामले में उपविभागीय अधिकारी श्री अभिजीत धाराशिवकर, पुलिस उप अधीक्षक श्री विनायक नरळे और पुलिस टीम के सदस्य – एपीआई महेंद्र शर्मा, पो.ह. के.बी. शेळके, महिला पो.ना. एन.टी. गावित और पो.अं. ए.बी. मोधे – का सराहनीय योगदान रहा।
यह मामला न केवल तेज़ न्याय प्रक्रिया का उदाहरण है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
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