मतदान हेतु अवकाश स्वीकृत न करने पर कार्यवाही..!
मतदान हेतु अवकाश स्वीकृत न करने पर कार्यवाही..!
अखिलेश चौबे
महाराष्ट्र..! महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 20 नवंबर को होगा। साथ ही चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. मुंबई शहर और उपनगरों के सभी व्यवसायों, व्यापारों, औद्योगिक समूहों, निगमों, कंपनियों और संस्थानों, औद्योगिक गतिविधियों में बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं।
ये सभी कर्मचारी और अधिकारी आगामी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए 20 नवंबर को छुट्टी देना अनिवार्य किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी ने बुधवार को चेतावनी दी कि इन नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव अधिकारी भूषण गगरानी के निर्देशानुसार मुंबई शहर और उपनगरों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भूषण गगरानी के मार्गदर्शन में विभिन्न गतिविधियाँ क्रियान्वित की जा रही हैं।
इस पृष्ठभूमि में, मुंबई शहर और दोनों उपनगरों में मतदाताओं को चुनाव में वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न नियम लागू किए गए हैं। गगरानी ने आदेश दिया है कि राज्य विधानसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन छुट्टी दी जानी चाहिए।
यह नियम सभी औद्योगिक समूहों, निगमों, कंपनियों और संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों या अन्य प्रतिष्ठानों आदि पर लागू होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, यदि किसी मतदाता की काम से अनुपस्थिति उसके काम के लिए खतरनाक या हानिकारक होगी तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति छुट्टी या रियायत का पालन नहीं करने के कारण मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह गया है, तो संबंधित प्रतिष्ठानों के मालिकों या पदाधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
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